राष्ट्रिय

किरायेदारों की डिटेल नहीं देने पर कसा शिकंजा, 8 मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने दी चेतावनी…

देश के अधिकांश शहरों में किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। लेकिन कई मकान मालिक लापरवाही के चलते इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जो उनके लिए भारी पड़ सकता है।

इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में किरायेदारों की डिटेल उपलब्ध नहीं कराए जाने पर पुलिस ने होटल व्यवसायियों सहित मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने 8 मामले दर्ज किये हैं।

पुलिस अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कटरा और रियासी पुलिस थानों में चार-चार मामले दर्ज किये गए हैं।

पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि सभी मकान मालिकों और होटल मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने किराएदारों और घरेलू नौकरों की डिटेल संबंधित पुलिस थानों में जमा करें।

जम्मू में आवासीय क्षेत्रों में किरायेदारों और घरेलू नौकरों की आड़ में रहने वाले राष्ट्र-विरोधी तत्वों के कई मामलों के सामने आने के बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

इलाके में पुलिस को देख -लोगों के बीच हड़कंप मच गया था।

326 किराएदारों की हुई पहचान
अधिकारी ने शनिवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कटरा और रियासी पुलिस थानों में चार-चार मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी मकान मालिकों और होटल मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने किराएदारों और घरेलू नौकरों का विवरण संबंधित पुलिस थानों में जमा करें।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अब तक जिले के विभिन्न इलाकों में रह रहे 326 किराएदारों की पहचान की पुष्टि की है।

सभी मकान मालिकों को जारी किया गया था नोटिस
बता दें कि जम्मू में बड़ी संख्या में देश विरोधी तत्वों के किराएदारों और नौकर के रूप में छिपे होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी किया था।

अधिकारियों ने कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!