छत्तीसगढ़

भिलाई निगम में टैक्स जमा करना होगा: अब1 जनवरी से नई व्यवस्था होगी लागू, अब संपत्ति कर पर छूट नहीं, 1 अप्रैल से अधिभार…

भिलाई निगम के करदाता जो अब तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं किए हैं उन्हें अब घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

अब उन्हें अपना संपत्तिकर, जलकर जमा करने के लिए निगम मुख्यालय सुपेला जाना होगा। वे जोन कार्यालय में भी टैक्स जमा करा सकेंगे।

अब टैक्स जमा करने वालों को निगम प्रशासन से कोई छूट नहीं मिलेगी। हर साल अपने करदाताओं को छूट का लाभ देता है।

जनवरी से यह छूट समाप्त कर दी गई है। टैक्स की पूरी राशि 31 मार्च तक जमा करने का समय है। एक अप्रैल से 18 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा। दुर्ग, भिलाई और रिसाली निगम में व्यवस्था लागू की गई है।

रिसाली में डोर-टू-डोर कलेक्शन, भिलाई में बंद

रिसाली में टैक्स वसूली करने वाली एजेंसी काम कर रही है। डोरटूडोर टैक्स की वसूली कर रही है। उनके माध्यम से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन भिलाई निगम में टैक्स की वसूली करने वाली कंपनी का काम खत्म हो गया है।

नई कंपनी को निगम के ठेका दिया है, लेकिन नई कंपनी ने वसूली का काम शुरू नहीं किया है। वे टैक्स वसूली की प्रक्रिया को समझ रहे है और अपना नया साफ्टवेयर बना रहे हैं।

टैक्स वसूली की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें करीब 1 माह और लगेंगे। उसके बाद वे वसूली शुरू करने की तैयारी में हैं।

पिछले साल का टैक्स नहीं देने वालों से पेनल्टी वसूली

वे करदाता जो इस साल का टैक्स नहीं दिए है, उनके पास तो अभी समय है। लेकिन जो पिछले साल या उससे पिछले साल का टैक्स नहीं दिए है।

उन करदाताओं को पेनाल्टी देना ही होगा। उनसे निगम 18 प्रतिशत पेनाल्टी लेगी। इसके लिए निगम नोटिस भी जारी कर रही है।

इसके लिए पिछले सालों का टैक्स नहीं देने वाली की सूचना बना रहे है और उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। करदाता नगर, चेक और कार्ड के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं।

ऐसे लोगों को निगम ने नोटिस भी भेजने की तैयारी की है। पुराने बड़े बकाएदारों को संपत्ति कुर्क भी होनी है।

निगम ने नए वित्तीय वर्ष के लिए भी तय किया छूट

1 अप्रैल से 30 जून तक 6.25%। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 5%। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 4%। 1 जनवरी से 31 मार्च छूट नहीं। 31 मार्च के बाद 18 प्रतिशत तक पेनल्टी और 1 हजार रु. अतिरिक्त।

शहर में करदाताओं की स्थिति के बारे में जानिए

90,159 करदाता है निगम में 37.81 करोड़ रुपए संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य 20 करोड़ रुपए वसूले 83,265 करदाता पिछले साल थे 35 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य पिछले साल रहा

छूट का लाभ अब नहीं मिलेगा, निगम में ही टैक्स जमा कराना होगा जरूरी

रमाकांत साहू, राजस्व अधिकारी भिलाई निगम ने कहाटैक्स वसूली का काम चल रहा है। फिलहाल जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, वह अभी टैक्स वसूली के काम को समझ रही है। जल्द ही वे काम शुरू कर देंगे, तब फिर से डोर टू डोर टैक्स कलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल निगम के कर्मचारी जोन कार्यालय और निगम कार्यालय में टैक्स जमा कर रहे हैं। जिनके पास टैक्स जमा कर सकते हैं। वर्तमान में करदाताओं को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!