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छत्तीसगढ़ सरकार का 27 लाख किसानों के लिए बड़ा ऐलान, जारी करेगी धान पर बोनस।

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में राज्य के 27 लाख से अधिक धान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई।

रायपुर 19 जनवरी 2025 // छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को राज्य के 27 लाख से अधिक धान किसानों के लिए बड़ा फैसला किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले महीने धान पर लंबित बोनस जारी करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

बता दें कि धान की खरीद पिछले साल 14 नवंबर को शुरू हुई थी। यह 31 जनवरी तक जारी रहेगी। सरकार ने 2024-25 के लिए लगभग 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों को अब तक धान के समर्थन मूल्य के रूप में 2,300 रुपये प्रति क्विंटल मिल चुके हैं। घोषित मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है। अब राज्य के 27.68 लाख किसानों को फरवरी में प्रति क्विंटल पर 800 रुपये का बोनस जारी किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने सरप्लस धान ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेचने का भी फैसला किया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि विशेष राहत पैकेज के तहत इस्पात उद्योग के एक निश्चित सेक्शन को ऊर्जा शुल्क में प्रति यूनिट एक रुपये की अधिकतम छूट दी जाएगी। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहे लेखकों और कलाकारों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया। इन लोगों के परिजनों को इनकी मृत्यु के बाद एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्य सरकार उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को वित्तीय बाजारों और स्टॉक एक्सचेंजों की बारीकियों की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।

कैबिनेट ने नवा रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री सत्य साईं स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट को अतिरिक्त पांच एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है। सरकार नवा रायपुर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए रियायती दर पर 40 एकड़ जमीन देगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से निर्मित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां जो 5 साल से अधिक समय से बिना बिकी हैं, उन्हें लागत मूल्य (आधार दर) पर 30 फीसदी तक की छूट के साथ बेचा जाएगा।

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