छत्तीसगढ़

दुर्ग जिले में नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई:लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चल रहा था अस्पताल; 3 हॉस्पिटल पर लगाया जुर्माना…

दुर्ग जिले की नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने भिलाई के कई बड़े अस्पताल व नर्सिंग होम्स का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्हें सुपेला नर्सिंग होम, सिन्हा नर्सिंग होम और महिमा हॉस्पिटल में कई खामियां मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए तीनों अस्पताल और नर्सिंग होम पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।

नर्सिंग होम की टीम सबसे पहले सुपेला नर्सिंग होम इंदिरा नगर कोहका रोड सुपेला पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत 8 बिस्तर संचालन का लाइसेंस प्राप्त था, जो कि समाप्त हो गया था।

लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद बिना नवीनीकरण कराए उसे संचालित किया जा रहा था। इस तरह नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर उसके ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चल रहा था सिन्हा हॉस्पिटल
सिन्हा हास्पिटल सुपेला चौक का भी नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि 17 मई 2019 को 10 बिस्तर अस्पताल संचालन का लाइसेंस रद्द हो चुका है।

इसके बाद भी बिना अनुमति लिए अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इस तरह नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाने पर 20 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई।

नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने महिमा हॉस्पिटल कादम्बरी नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जब वहां का लाइसेंस चेक किया तो उनके पास 20 बिस्तर हॉस्पिटल संचालन की अनुमति 19 अप्रैल 2018 से 18 अप्रैल 2023 तक थी।

इस लाइसेंस की आड़ में चोरी छिपे संचालक द्वारा 57 बिस्तर अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इस तरह नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ भी 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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